राजस्थान में अब मास्क पहनना अनिवार्य

राजस्थान प्रदेश में अब बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलना भारी पड़ सकता है।  प्रदेश सरकार ने यह कदम मोडिफाइड लोकडाउन में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाया है । आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बिना मास्क घर से बाहर घूमना दंडनीय अपराध माना जायेगा । जिसके तहत जुर्माना, या एक साल की जेल व दोनो हो सकते है । इसमे एक्ट की धारा 51 के तहत कार्यवाही होगी ।
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